Aadhaar Pan Link: इस तारीख से पहले आधार को कर लें पैन से लिंक, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना
Aadhaar Pan Link: पैन से आधार को लिंक करने की तय आखिरी तारीख से पहले अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हाल ही में आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
पैन को आधार से लिंक करने की ये है आखिरी तारीख
पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. अगर आप तय समय सीमा से पहले अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
अगर आप इस समय सीमा के भीतर आधार को पैन से नहीं लिंक कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड भी हो सकता है.
पैन को आधार से लिंक न करने पर होगा ये नुकसान
आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इनकी जरूरत कई जगह होती है.
आधार को तय समय सीमा में पैन से लिंक न करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ कई और नुकसान भी हो सकते हैं. आपका पैन कार्ड बंद किया जा सकता है. जिसके कारण आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड अमान्य होने के बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.
यही नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
पैन नंबर और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाना होगा.
यहां बाईं ओर Quick Links का ऑप्शन होगा. इसमें Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद PAN, Aadhaar Number और Name एंटर करना होगा.
इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
इसे दर्ज करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
SMS के माध्यम से भी आधार कर सकते हैं लिंक
पैन और आधार को एसएमएस भेजकर भी लिंक किया जा सकता है.
इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा.
एसएमएस का फॉर्मेट UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> है.
आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम और जन्मतिथि समान होने पर ये लिंक हो जाएगा.
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