नई दिल्लीः बेटी की शादी करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है. इसे लेकर माता-पिता वर्षों से सपना संजोते हैं. पैसे इकट्ठा करते हैं और योजनाएं बनाते हैं. लेकिन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सामने इस प्रक्रिया में काफी चुनौतियां भी आती हैं. ऐसे में सरकार की ओर से गरीबों, जरूरतमंदों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है. 


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मध्य प्रदेश सरकार करती है मदद
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवारों की मदद के लिए योजना शुरू की गई है. इसके तहत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/तलाकशुदा के सामूहिक विवाह/निकाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. यह योजना 2006 में मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से शुरू की गई.


योजना की पात्रता क्या है?
इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की कन्याओं को ही मिलेगा. उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई हो, जबकि जिस युवक से शादी हो रही है उसकी उम्र 21 पूरी हो गई है. 


योजना के तहत कितनी मदद मिलती है?
सरकार की ओर से कुल 51 हजार रुपये की मदद की जाती है. इनमें से 48 हजार रुपये कन्याओं की गृहस्थी बसाने के उद्देश्य से उनके खाते में जमा कराए जाते हैं. वहीं, सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम कराने वाले निकाय, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह/निकाह आयोजन के लिए 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. 


किस तरह इस योजना से जुड़ें?
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कराएं. वहीं, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा कराएं. 


वहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के संबंध में रविवार को कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कन्या विवाह/निकाह और लाडली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाओं को लागू किया गया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का कमाल है कि आज गरीब के घर में बेटी लखपति पैदा होती है और अब बेटी की पहचान वरदान के रूप में होती है.


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