New Rules From 1st October:  1 अक्टूबर से कई नए नियम लागू हो जाएंगे. इन नियमों से जो बदलाव आएगा उनका लोगों के दैनिक जीवन को बड़ा असर पड़ सकता है. इन नियमों में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग में बदलाव से लेकर नए TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) नियम तक शामिल हैं. इसलिए, इन ताजा दिशानिर्देशों की जानकारी होना जरूरी है.


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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम
यह कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू हो जाएगा. इससे जन्म प्रमाण पत्र ऐसा एकल दस्तावेज बन जाएगा, जो शिक्षा संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह का पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.


यह नियम जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय रिकॉर्ड बनाने में मदद करेगा. इसके अतिरिक्त, सरकार के अनुसार, यह अधिनियम जन्म तिथि और स्थान को साबित करने के लिए कई ज्यादा दस्तावेजों की संख्या को भी कम करने में मदद करेगा.  


न्यू 20% TCS नियम
TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी. ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं. अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करता है तो उस पर TCS लागू होगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के अनुसार, विदेशी यात्राओं के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों पर TCS नहीं लगेगा.


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की Liberalised Remittance योजना के तहत, कोई भी प्रति वर्ष $250,000 तक पैसा विदेश भेज सकता है. लेकिन 1 अक्टूबर से चिकित्सा और शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के किसी भी खर्च पर 20% का TCS लगेगा.


ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में घोषणा की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. टैक्स के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मान लीजिए कि एक गेम ₹1,000 का खेला जाता है और कोई ₹300 जीत जाता है. फिर अगर खिलाड़ी दोबारा ₹1,300 का दांव लगाता है, तो जीतने वाली राशि पर GST नहीं लगाया जाएगा.


ऑटोमेटिड IGST रिफंड नहीं मिलेगा
कर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, वित्त मंत्रालय के अनुसार, पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (IGST) का ऑटोमेटिड रिफंड 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. ऐसी वस्तुओं के निर्यातकों को अनुमोदन के लिए अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा.


BNCAP अगले महीने से होगा लागू
भारत का पहला कार क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) 1 अक्टूबर, 2023 से लागू किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत, कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 197 के अनुसार वाहनों का परीक्षण करवा सकते हैं.


वाहनों को टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर AOP और COP के लिए स्टार रेटिंग मिलेगी. इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि दुर्घटना की स्थिति में कार को किस हद तक नुकसान हो सकता है. ग्राहक इन स्टार रेटिंग्स का हवाला देकर यह तय कर सकते हैं कि कौन सी कार खरीदनी है.