New SIM Card Rules: भारतीय मोबाइल उपयोगकर्ता बिना कागजी फॉर्म भरे अब नए सिम कार्ड ले सकेंगे. दूरसंचार विभाग (DoT) की हालिया अधिसूचना के अनुसार, कागज-आधारित नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रिया को 1 जनवरी, 2024 से समाप्त कर दिया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया, 'मौजूदा केवाईसी ढांचे में समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों/परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 09.08.2012 के निर्देशों में परिकल्पित कागज-आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग 01.01.2024 से बंद कर दिया जाएगा.


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इस कदम से उम्मीद है कि सिम धोखाधड़ी के मामलों पर नियंत्रण हो सकेगा. इससे दूरसंचार कंपनियों की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी कटौती होने की संभावना है.


कागज-आधारित कस्टमर वेरिफिकेशन सिस्टम की प्रक्रिया में कस्टमर अधिग्रहण फॉर्म भरना, एक तस्वीर चिपकाना और फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण संलग्न करना शामिल है. सिम रिप्लेसमेंट के मामले में, केवाईसी प्रक्रिया को इनकमिंग और आउटगोइंग SMS सुविधाओं के 24 घंटे के भीतर पूरा करना होगा.


सख्त हुए नियम
इससे पहले, DoT ने घोषणा की थी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रत्येक सिम उपयोगकर्ता का डिजिटल सत्यापन करना अनिवार्य होगा. पुलिस सत्यापन के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे. बदलावों का पालन न करने पर डीलर को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.


इसके अलावा, DoT एक पहचान पर 9 से अधिक सिम कार्ड रखने वालों के मोबाइल कनेक्शन को निष्क्रिय कर रहा है. एक मोबाइल उपयोगकर्ता के पास अधिकतम नौ कनेक्शन ही हो सकते हैं. धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है.


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