आधार के जरिए ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS खाता, बुढ़ापे में मिलेगा पेंशन का लाभ
नौकरीपेशा लोगों को उनके पीएफ अकाउंट के जरिए पेंशन सुविधा का लाभ मिल जाता है. लेकिन अन्य लोगों को पेंशन सुविधा देने के लिए सरकार NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना नाम की स्कीम चला रही है.
नई दिल्ली: बुढ़ापे के समय अपने खर्चों और बजट को सही से मैनेज करने के लिए हमें एक नियमित आय की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बुढ़ापे के वक्त मिलने वाल पेंशन हमारा एक बेहतर सहारा बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को उनके पीएफ अकाउंट के जरिए पेंशन सुविधा का लाभ मिल जाता है. लेकिन अन्य लोगों को पेंशन सुविधा देने के लिए सरकार NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना नाम की स्कीम चला रही है.
NPS स्कीम देती है बुढ़ापे में पेंशन का सहारा
राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसके जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम कर सकते हैं. इस योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2004 को हुई थी. खास बात यह है कि इस योजना में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी खाता खुलवा सकते हैं. आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना NPS खाता खुलवा सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी अपना NPS अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए आप आधार और पैन दोनों में से किसी एक दस्तावेज की इस्तेमाल कर सकते हैं.
आधार से कैसे खुलेगा खाता
आधार के जरिए NPS खाता खोलने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफीशियल बेवसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर करके रजिस्टर विद आधार के विकल्प को चुनें. अब अपना आधार नंबर इंटर करके जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. आपके जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो को आधार डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म में पॉपुलेट किया जाएगा. अब आपको सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरने होंगे.
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे.यदि आप आधार से प्राप्त फोटो को बदलना चाहते हैं तो आप स्कैन की गई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं. आपको एनपीएस खाते के भुगतान के लिए डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा.
पैन से कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
पैन से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 'स्थायी खाता संख्या' (PAN) होना चाहिए. e-NPS के जरिए से ग्राहक रजिस्ट्रेशन के लिए KYC वेरिफिकेशन के लिए एम्पेनल बैंक का बैंक खाता हो. आपका KYC वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के दौरान आपके द्वारा सेलेक्ट बैंक द्वारा किया जाएगा. रेजिस्ट्रेशन के दौरान प्रदान किया गया नाम और पता के KYC वेरिफिकेशन के लिए बैंक रिकॉर्ड के साथ मेल रखना चाहिए. यदि डिटेल मेल नहीं खाता है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
इसके बाद आपको सभी अनिवार्य डिटेल्स ऑनलाइन भरने होंगे. रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के लिए आपको अपने स्कैन किए गए फोटो और हस्ताक्षर फॉर्मेट में फाइल साइज 4kb-12kb के बीच अपलोड करने होंगे. आपको NPS खाते के भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा.
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