नई दिल्ली. मौजूदा वक्त में पैन और आधार सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक दस्तावेज है. अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं काराया है तो इसे तुरंत करा लें नहीं तो आपका तगड़ा नुकसान झेलना पडे़गा. सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराना कंपल्सरी कर दिया है. 


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1 जुलाई तक लिंक ना कराने पर देनी होगी दोगुनी फीस


आयकर विभाग ने हाल ही में आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको दोगुनी फीस भरनी पड़ेगी. 


अभी तक यह फीस 500 रुपये थी, लेकिन अगर आप तय समय सीमा यानी 1 जुलाई से पहले यह काम नहीं करते हैं, तो आपको दोगुनी फीस भरनी पड़ेगी. यानी अब आपको आधार को पैन से लिंक न करने पर 1000 रुपये फीस के रूप में देने होंगे. 


लिंक ना कराने पर होगा ये नुकसान


आधार को तय समय सीमा में पैन से लिंक न करने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ कई और नुकसान भी हो सकते हैं. आपका पैन कार्ड बंद किया जा सकता है. जिसके कारण आप वित्तीय लेन-देन नहीं  कर पाएंगे. पैन कार्ड अमान्य होने के बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. 


आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. यही नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 


कैसे होगा लिंक


पैन नंबर और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पर जाना होगा. यहां बाईं ओर क्विक का ऑप्शन होगा. इसमें लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.


इसके बाद पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे दर्ज करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा.


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