नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा हैं और EPF खाते में योगदान करते हैं, तो आपके लिए आधार को पीएफ खाते से लिंक करना बेहद जरूरी है. हाल ही में, केंद्र सरकार ने आधार को पीएफ खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. 


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इस तारीख से पहले पैन से लिंक करें आधार कार्ड


अगर आप अपने आधार को पीएफ खाते से लिंक नहीं करते हैं, तो आप पीएफ खाते से जुड़ी कई सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए आधार को पैन से लिंक करने की 31 मार्च, 2023 तय की है. अगर आप इस समय सीमा के भीतर यह नहीं कर पाते हैं, तो आपका पीएफ खाता डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है. 


अभी आधार को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. आप अब घर बैठे ही अपने आधार को पीएफ खाते से लिंक कर सकते हैं. आधार को पीएफ खाते से लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. 


इस तरह आधार को पीएफ खाते से ऐसे करें लिंक


आधार को पीएफ खाते से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करना होगा.


इसके बाद आपको यहां पर UAN नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन करना होगा. 


लॉग इन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कई आप्शन दिखाई पड़ने लगेंगे. 


इसके बाद आपको यहां पर उपलब्ध 'KYC' के आप्शन पर क्लिक करना होगा. 


इसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखने लगेंगे, जिसमें से आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 


इसके बाद आपको यहां पर आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.


यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 'सबमिट' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.


इसके बाद UIDAI आपकी द्वारा दी हुई जानकारी को वेरीफाई करके आपके आधार को पीएफ खाते से लिंक कर देगा. 


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