नई दिल्ली: देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से PM Kisan Scheme चलाई जा रही है. इस स्कीम में सरकार हर साल अलग अलग किस्तों के तहत किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है. इसका फायदा छोटे और मझोले किसानों को दिया जाता है. PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के जरिए इसका लाभ उठाया जा सकता है. लेकिन अगर किसी दुर्घटनावश किसी किसान की मृत्यु हो जाए तब भी इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है. यहां जानते हैं कैसे. 


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मृत्यु के बाद इन लोगों को मिलता है फायदा


अगर कोई जरूरतमंद और योग्य किसान PM ksian Yojana से जुड़ा हुआ है तो उसे सरकार की तरफ से हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों में मिलते हैं. लेकिन अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो कृषि योग्य भूमि का मालिकाना हक रखने वाले उस किसान के वारिस को इस योजना का लाभ मिलता है. लेकिन योजना के लाभार्थी के वारिस को अलग से योजना के पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या ये वारिस योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है या नहीं. अगर किसान का वारिस इस योजना के तहत बनाए गए नियमों को पूरा करता है, तो उसे इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा. 


क्या है रजिस्टेरेशन कराने का प्रॉसेस 


PM Kisan Yojana में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां पर फार्मर कॉर्नर के विकल्प पर जाना होगा. 


दूसरे स्टेप में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको वहां पर आधार नंबर और कैप्चा कोड को इंटर करना होगा. अब आपको अपना राज्य चुनकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा. 


तीसरे स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल की जानकारी देनी होगी. इसके साथ बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. इसके बाद आप फॉर्म सब्मिट कर सकते हैं. 


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