RBI Clean Currency Policy: बाजार में हम कई बार देखते हैं कि करेंसी नोट पर कुछ लिखा हुआ होता है तो उसे दुकानदार या व्यापारी यह कहकर लेने से मना कर देते हैं कि इसका कानूनी मान्यता समाप्त हो गई है. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे संदेश वायरल होते नजर आते हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए कहा जाता है कि नये नोटों पर कुछ भी लिखा होने से ये नोट अमान्य हो जाते हैं और वो लीगल टेंडर नहीं रह जाता है.


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जानें क्या कहती है आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी


पर क्या सच है और आरबीआई का नियम इसको लेकर क्या कहता है, आइये इस सवाल का जवाब देते हैं. सरकार पीआईबी फैक्ट पेज ने इस मैसेज को लेकर एक ट्वीट किया है और साफ किया है कि अगर आपको ऐसे संदेश नजर आते हैं तो उन पर विश्वास न करें क्योंकि ये पूरी तरह फर्जी हैं. अगर आपको बाजार में 2000, 500, 200, 100, 50 या 20 रुपये के ऐसे करेंसी नोट मिलते हैं जिस पर कुछ लिखा हो उसे आप बिना किसी डर के वैध मान सकते हैं.


कहां पर बदल सकते हैं लिखे, कटे-फटे नोट


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आप करेंसी नोट पर कुछ लिखते हैं तो यह उनकी अवधि को कम करता है, लेकिन वो अवैध नहीं होते हैं.आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे नोट पर कुछ न लिखें क्योंकि इससे उनकी लाइफटाइम कम होती है और वो खराब हो जाते हैं.गौरतलब है कि आप कभी भी गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों को बैंकों के काउंटर पर बदल सकते हैं.आरबीआई का यह नियम सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों पर भी लागू होता है और आप उनके बदले नये सिक्के या नोट हासिल कर सकते हैं.


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