RBI guidelines: बैंक खाते से पैसे कट गए, लेकिन ATM से नहीं निकले तो क्या करें? जानें
RBI ATM Guidelines: यदि एटीएम से लेनदेन नहीं हुआ और खाते से पैसा कटा गया है तो ऐसी स्थिति में पैसा खुद वापस आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में. RBI ने कहा कि ट्रांजेक्शन की तारीख से 5 दिनों के अंदर पैसा वापस कर दिया जाना चाहिए. यदि पैसा व्यक्ति के बैंक खाते में वापस नहीं भेजा जाता है तो ऐसी देरी के लिए बैंकों को मुआवजा देना होगा.
RBI ATM Guidelines: ऐसा हो सकता है कि जब आप कैश निकालने के लिए बैंक ATM का उपयोग कर रहे हों, तो आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हों, लेकिन ATM से पैसे नहीं निकले. ऐसी स्थिति में आपके बैंक खाते में पैसा वापस आने में कितना समय लगता है? पता है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, यदि बैंक खाते से डेबिट होने के बावजूद एटीएम से नकद निकासी लेनदेन विफल हो गया है, तो बैंकों को अधिकतम T+5 (ट्रांजेक्शन की तारीख से 5 दिनों के अंदर) दिनों के भीतर काटे गए पैसे को स्वचालित रूप से वापस करना होगा.
हालांकि, यदि बैंक T+5 दिनों के भीतर विफल लेनदेन के लिए पैसे को ऑटो-रिवर्स नहीं करता है, तो उसे मुआवजा देना होगा. डेबिट किए गए पैसे के ऑटो-रिवर्सल में डिफॉल्ट के लिए प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा देय है. मुआवजे की गणना T+5 दिनों से लेकर खाते में पैसा वापस जमा होने तक की जाती है.
वहीं, किसी व्यक्ति को भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए खाते से गलत तरीके से काटे गए पैसे के बारे में बैंक को सूचित करना चाहिए.
सबसे पहले क्या करें?
पहली चीजों में से एक जो किसी व्यक्ति को करनी चाहिए वह है ATM मशीन नंबर नोट करना (यह एटीएम के सामने दिया गया होता है) और ATM लेनदेन पर्ची (यदि दी गई है) को सुरक्षित रूप से रखना.
उसके बाद, व्यक्ति को अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए और उन्हें घटना के बारे में जानकारी बतानी होगी. ऐसी स्थिति में तुरंत सूचना बैंक को दी जानी चाहिए. आप अपने बैंक की शाखा (घरेलू या गैर-घरेलू) में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
यदि बैंक ना माने आपकी बात?
ऐसा हो सकता है कि बैंक यह स्वीकार न करे कि आपको एटीएम से पैसे नहीं मिले हैं. तो ऐसे में एक त्रिस्तरीय प्राधिकरण (three-tier authority) है जहां व्यक्ति अपना पैसा वापस पाने के लिए संपर्क कर सकता है.
यदि बैंक तय समय के अंदर गलत तरीके से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है तो व्यक्ति को सबसे पहले बैंक के आंतरिक लोकपाल से संपर्क करना होगा. प्रत्येक बैंक में एक आंतरिक लोकपाल कार्यालय और समर्पित अधिकारी होता है. बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए व्यक्ति अपने बैंक के आंतरिक लोकपाल के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है.
RBI के लोकपाल
यदि व्यक्ति बैंक के आंतरिक लोकपाल की प्रतिक्रियाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वे RBI की लोकपाल सिस्टम से संपर्क कर सकते हैं. RBI के पास एक समर्पित ऑनलाइन लोकपाल वेबसाइट है और उसने RBI लोकपाल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं जिनसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं. व्यक्ति इनमें से किसी भी विकल्प का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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