RBI Know Your Customer KYC new order:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कस्टमर वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए Know Your Customer (KYC) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को समय-समय पर KYC अपडेट के संबंध में काम करते हुए इसपर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है.


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मास्टर डायरेक्शन में किया गया बदलाव
समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने KYC को लेकर 'मास्टर' गाइडलाइंस में संशोधन किया है. इसके तहत, बैंकों, NBFCs और RBI के दायरे में आने वाली अन्य संस्थाओं को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपने ग्राहकों की उचित जांच करनी होगी.


बदलाव के पीछे का क्या कारण है?
RBI का संशोधन धन शोधन रोधी नियमों, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम से संबंधित सरकार के नए निर्देशों के बाद आया है.


FATF की सिफारिशों पर तैयार हुई गाइडलाइंस
RBI ने कहा कि उसने FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की सिफारिशों के अनुसार कुछ निर्देश भी अपडेट किए हैं. नए मास्टर निर्देशों में कहा गया है कि KYC के आवधिक अपडेट के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को बदल दिया गया है.


यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ग्राहक की जांच के हिस्से के रूप में एकत्र की गई जानकारी बरकरार रखी जाए, खासकर जहां जोखिम अधिक है.


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