RBI New Rules for Mutilated Notes:  भारतीय करेंसी नोट कागज से बने होते हैं. ऐसे में समय के साथ उनका गंदा होना, फटना आदि होना स्वाभाविक है. कभी-कभी ATM से भी फटे नोट निकल जाते हैं, लेकिन मशीन फटी या क्षतिग्रस्त मुद्रा को स्वीकार नहीं करती है. इससे उन लोगों को कठिनाई होती है जिनके पास फटे हुए नोट हैं क्योंकि कोई भी ऐसे नोट स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा.


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इस समस्या को हल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के प्रत्येक बैंक को नए नोटों के बदले गंदे/कटे-फटे/क्षतिग्रस्त मुद्रा नोटों के बदलने की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.


लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने और ऐसे गंदे नोटों के टेंडरकर्ता को नए नोट कैसे दिए जाएंगे, इसको लेकर नियम हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए.


दो बड़ी बात
RBI ने 3 अप्रैल, 2023 को एक मास्टर डायरेक्शन में कहा (15 मई, 2023 को अपडेट किया गया), 'देश के सभी हिस्सों में बैंकों की सभी शाखाओं को जनता के सदस्यों को निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं अधिक सक्रिय रूप से और सख्ती से प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है ताकि उन्हें इस उद्देश्य के लिए आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता न हो: सभी मूल्यवर्ग के नए/अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के जारी करना, गंदे/कटे-फटे नोटों का आदान-प्रदान करना.'


बैंक में गंदे/कटे-फटे नोटों को बदलने का तरीका
गंदे/कटे-फटे आदि नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए कोई अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है. लोग अपनी किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जा सकते हैं और सभी कार्य दिवसों पर इस सर्विस का उपयोग कर सकते हैं.


हालांकि, ऐसे गंदे/कटे-फटे नोटों का मूल्य आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट नियमों और बैंक की अपनी आंतरिक नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. नोट का रेट फटे, क्षतिग्रस्त आदि नोटों की स्थिति पर निर्भर करता है.


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