नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की. इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी.


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सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली राहत राशि पर कर से छूट


कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी. इसके अलावा आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ायी गयी है.


आयकर विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी. विभाग ने कहा कि कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट मिलेगी.


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साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर छूट होगी.


भुगतान समय सीमा 31 अगस्त


बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.


वहीं पैन-आधार जोड़ने के लिये अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है. नियोक्ताओं के लिये फार्म 16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है.


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