Indian Railways Night Traveling Rules: अब जब भी आप रेल से यात्रा करें तो पहले ही कई बातों का विचार कर लें. यहां तक कि छोटी-छोटी गलतियां भी आपको खतरे में डाल सकती हैं. दरअसल, भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा में सुधार के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं. ट्रेन में सभी यात्रियों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. रेलवे ने हाल ही में रात में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बदलाव किया है. दरअसल, रेलवे ने ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश जारी किए है. वो कैसे आइए जानते हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में बिना हेडफोन के अपने फोन पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकता या हाई डेसिबल पर गाने नहीं सुन सकता. गौरतलब है कि भारतीय रेलवे के पास एक बड़ा रेल नेटवर्क है. प्रतिदिन हजारों लोग इसका उपयोग करते हैं. ऐसे में सभी यात्रियों की भलाई का सोचते हुए नए फैसले लिए गए हैं.


रेलवे के नए रात्रि नियम (Railway New Night Rules)
ये उन यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पारित नए नियम हैं जो ट्रेन में रात को अच्छी नींद चाहते हैं.


1. कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता.


2. कोई भी यात्री बिना ईयरफोन के हाई डेसिबल पर गाने नहीं सुन सकता.


3. रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, वे ट्रेन में रात के मकसद से लगी लाइट चालू रख सकते हैं.


कृपया ध्यान रखें कि यदि कोई यात्री नए नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.


वहीं, ट्रेन पर TTE (यात्रा टिकट परीक्षक), खानपान कर्मियों और अन्य रेलवे अधिकारियों से भी ट्रेनों में सार्वजनिक मर्यादा बनाए रखने और उन यात्रियों को सलाह देने का आग्रह किया गया है जो अपने साथी यात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं.


इसके अलावा, ट्रेन के केबिनों में धूम्रपान, शराब पीना जैसे कार्यों में शामिल होना और साथ ही किसी भी प्रतिबंधित चीज को ले जाने का मतलब है आप भारतीय रेलवे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं.


ये भी पढ़ें- Quiz Questions: क्या आप जानते हैं Chandrayaan-3 का कुल वजन कितना है?


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.