नई दिल्लीः Unified Pension Scheme Details: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योजना को महाराष्ट्र सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है. केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भी विकल्प दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र ने रविवार को इसे मंजूरी दी. महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है. वहीं माना जा रहा है कि अन्य बीजेपी शासित राज्य भी जल्द ही इसे लागू कर लेंगे. 


यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है (Unified Pension Scheme Kya hai)


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1. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की थी. इसे 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा. 
2. केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब पेंशन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. 


3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के 25 साल नौकरी करने पर रिटायर होने के बाद उसकी पिछले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप दिया जाएगा. इसमें एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है. अगर कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. 
4. इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा. 


5. यूपीएस में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त (ग्रेच्युटी से अलग) राशि भी दी जाएगी. इसकी गणना कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा.
6. यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन बढ़ने का भी प्रावधान है. इसे इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है. 


7. यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. इससे 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
8. यूपीएस में एनपीएस की तरह ही वेतन का 10 प्रतिशत (बेसिक+डीए) कटेगा. हालांकि इसमें सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत का होगा, जो पहले 14 प्रतिशत था.


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