नई दिल्लीः यूपी में भीषण गर्मी और लू लगने से हो रही मौतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपी में लू लगने से यदि किसी शख्स की मौत होती है, तो उसके परिवार वालों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए बस मृतक का पोस्टमार्टम करना जरूरी होगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

घरवालों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा 
रिपोर्ट्स की मानें, तो अगर किसी शख्स की मौत लू लगने की वजह से होती हैं, तो उसके परिवार वालों को यह मामला लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम आदी आला अधिकारियों के संज्ञान में लाना होगा और मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना होगा. इस तरह के मामलों में पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपी गई है. राजस्व विभाग पोस्टमार्टम कराने बाद जो रिपोर्ट आएगा, उसे डीएम को भेजेगा. 


डीएम करेंगे मुआवजे की भुगतान 
फिर डीएम उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित परिवार को राहत राशि का भुगतान करेंगे. इस पूरे मामले पर राहत आयुक्त पी गुरुप्रसाद ने बताया कि दूसरी आपदाओं की तरह अब प्रदेश में लू से होने वाली मौतों में भी डीएम भुगतान के लिए अधिकृत हैं. अगर चुनाव ड्यूटी के दौरान कोई शख्स लू की चपेट में आया है, तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है. 


महोबा में दो लोगों की लू से मौत की पुष्टि
दूसरी ओर से इस पूरे मामले पर राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने बताया कि महोबा जिला प्रशासन ने दो और चित्रकूट ने एक जनहानि लू से होने की पुष्टि की है. इसके अतिरिक्त अभी तक प्रदेश के किसी भी जिले में हीटवेव से जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. 


ये भी पढ़ेंः LPG Price: गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती, जानें नए रेट


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.