वोटर कार्ड और आधार बस एक फोन कॉल से हो सकता है लिंक, जानें पूरी प्रक्रिया
बिल के जरिए जन प्रतिनिधि कानून 1950 और जन प्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा. आज पेश होने वाले बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार 20 दिसंबर को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक 2021 पेश किया है. इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी दी थी.
बिल के जरिए जन प्रतिनिधि कानून 1950 और जन प्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा. आज पेश होने वाले बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से प्रक्रिया
सबसे पहले https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाएं. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी नंबर से लॉगिन करें और पासवर्ड बनाएं. इसमें नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम दर्ज करें. इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें. देखें कि दर्ज किया गया डिटेल सही ढंग से सरकार के डेटाबेस से मिलता है या नहीं. स्क्रीन के बांयी ओर स्थित फीड आधार नंबर' विकल्प पर टैप करें. इसमें आधार संख्या, मतदाता पहचान संख्या, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और/या रजिस्टर्ड ईमेल पते पर मौजूद नाम को भरने के लिए एक पॉप-अप पृष्ठ दिखाई देगा. डिटेल चेक करने के बाद सब्मिट कर दें. आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड होने पर इसका मैसेज दिखाई देगा.
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SMS और कॉल सेंटर के जरिये करें लिंक
अपना फोन टेक्स्ट मैसेज खोलें और 166 या 51969 पर एक SMS भेजें. आधार को अपने वोटर आईडी से जोड़ने के लिए आप कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं. कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 1950 डायल करें. अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर और आधार नंबर साझा करें. बूथ स्तर के अधिकारियों से भी संपर्क करने वोटर आईडी और आधार लिंक करने की यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
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