नई दिल्ली. मौजूदा वक्त में वोटर आईडी हमारे लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. 18 साल के बाद हमें वोट देने के लिए वोटर आईडी की जरूरत पड़ती ही है. इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. 


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सालभर में तीन बार कर सकते हैं अप्लाई


इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि, अब वोटर आईडी के लिए युवा एक साल में तीन बार आवेदन कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर दे सकते हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा. जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा.


वोटर लिस्ट लिंक होगी आधार से


चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसके लिए 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान चलाया जाएगा. अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लेकर उसे आधार से लिंक किया जाएगा. 


तीन बार कर सकेंगे वोटर कार्ड के लिए अप्लाई


मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने और सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने जारी किए गए नए निर्देशों में कहा है कि नागरिक अब एडवांस में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इसके लिए साल में तीन बार 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर वोटर आईडी के लिए आवेदन किया जा सकता है.



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