लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़े आरक्षण का ऐलान किया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने भूतपूर्व सैनिकों समूह 'ख' के पदों पर 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है.


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बता दें कि उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है. इस 5 फीसदी आरक्षण में थल सेना, नौसेना, वायु सेना, तीनों सेवाओं से रिटायर और पूर्व सैन्यकर्मी शामिल होंगे. यह आरक्षण समूह 'ख' के कर्मचारियों के लिए की गई है. वहीं समूह 'ग' की नौकरी के लिए पात्र होने के लिए पूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर क्षैतिज आधार (horizontal reservation) पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा.


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साल 1999 से सरकारी नौकरियों में समूह ग और समूह घ के पदों पर 5 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है. लेकिन अब सरकार ने समूह ख के पदों पर भी इस आरक्षण को लागू कर दिया है.


यूपी सरकार का कहना है कि यह कदम पूर्व अधिकारियों और कर्मियों को प्रोत्साहित करेगा और उनके परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करेगा. सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में लोग रक्षा सेवाओं में जुटे हुए हैं और राज्य में बड़ी संख्या में पूर्व सैन्यकर्मी रहते हैं.


शहीद सम्मान राशि में किया इजाफा
राज्य सरकार ने हाल ही में शहीद हुए सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है.


शहीद परिवार के सदस्य को मिलेगी नौकरी
सरकार शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी प्रदान कर रही है. यह निर्णय लिया गया कि किसी भी रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बल से जुड़े 1 अप्रैल, 2017 के बाद शहीद हुए सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस आशय से संबंधित एक आदेश 19 मार्च, 2018 को जारी किया गया था. 


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