मुश्किलों में जूझते इमरान खान को पाकिस्तानी कोर्ट से राहत, देशद्रोह का मामला रद्द
कोर्ट ने इमरान के खिलाफ केस रद्द करने के साथ गिरफ्तारी वारंट भी रद्द कर दिया. वहीं तोशाखाना मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है.
नई दिल्ली. मुश्किलों में जूझ रहे पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को देश की एक अदालत ने राहत दी है. दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह के एक केस को रद्द कर दिया है. इमरान के वकील ने कहा है कि यह हमारे के लिए राहत वाली बात है. बीते साल सरकार से हटाए जाने के बाद इमरान खान पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
मार्च में दर्ज किया गया था मामला
राजद्रोह का यह मामला देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित क्वेटा शहर में मार्च महीने में दर्ज किया गया था. इमरान पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रति नफरत पैदा की.
तोशाखाना मामले में बंद हैं इमरान खान
70 वर्षीय इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी अटक जेल में बंद हैं. उन्होंने तोशाखाना मामले में कोर्ट द्वारा तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
इमरान पर दोषसिद्धी के खिलाफ याचिका पर कल फैसला
वहीं तोशाखाना मामले में इमरान खान पर दोषसिद्धी के खिलाफ याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा. खान को एक सत्र अदालत ने यह सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
क्या है तोशाखाना मामला
दरअसल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 2018 से 2022 के उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी. इमरान खान के आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए उन्हें पांच वर्ष के लिए राजनीति में हिस्सा लेने से भी बैन लगाया गया था.
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