Live Updates: इमरान खान को लाठियों से पीटा गया! रिहाई के बाद पूर्व पाक पीएम ने किया खुलासा
Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को पाक सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है. अदालत ने इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया. जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया. इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस प्रकरण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को रिहा कर दिया है. कोर्ट ने एक घंटे के अंदर इमरान खान को पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अब अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है. अदालत ने इस मामले पर ये भी कहा कि ये भविष्य के लिए मिसाल पेश करने का समय है. दरअसल, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसपर अदालत आज ही (गुरुवार को) ही फैसला सुनाएगा. फिलहाल अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी है.
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इमरान खान का कहना है, 'मुझे किसी आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया था. मेरे खिलाफ 145 मामले दर्ज किए गए हैं.'
इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उनका कहना है, 'हम देश में अराजकता नहीं चाहते.'
रिहाई के बाद इमरान खान ने बयान दिया है. उनका कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट से अगवा किया गया था और उन्हें लाठियों से पीटा गया है.
इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है. उन्हें अब शुक्रवार यानी 12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा.
इमरान खान को प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के आदेश पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया.
'अदालत के कर्मचारियों के साथ भी किया गया दुर्व्यवहार'
उमर अता बंदियाल ने कहा, 'गिरफ्तारी से पहले ब्यूरो को अदालत के रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी. अदालत के कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया.' पीठ ने एनएबी को शाम साढ़े चार बजे (स्थानीय समयानुसार) खान को पेश करने का निर्देश दिया. उस समय अदालत की कार्यवाही फिर शुरू होगी.प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा, 'विगत में, अदालत के अंदर तोड़फोड़ को लेकर वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अगर किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है?' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 'अदालत की अवमानना' की है.
पीठ ने सुनवाई के दौरान 70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के तरीके पर नाराजगी जताई. डॉन समाचार पत्र के अनुसार प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया, 'अगर 90 लोग परिसर में प्रवेश कर जाते हैं तो अदालत की क्या गरिमा रह जाती है? अदालत परिसर से किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?'
इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश जारी किया. पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की.पाकिस्तान में किसने की अदालत की अवमानना?
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश कर और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना खान को गिरफ्तार कर "अदालत की अवमानना" की है. अदालत ने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया.'पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे'
पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे. अदालत ने आगे कहा कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने देश को बहुत बर्बाद किया है. ये भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का समय है. आपको बता दें, अपनी गिरफ्तारी पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की और इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया.पीटीआई नेतृत्व पर यह कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के मंगलवार को आईएचसी परिसर से अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई है, जहां वह दो सुनवाई के दौरान मौजूद थे. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी से देश के कई शहरों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया. वे पुलिस से भिड़ गए.
खबरों के अनुसार, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रिट शाखा के पास गेट से गिरफ्तार किया था. पंजाब के पूर्व राज्यपाल उमर सरफराज चीमा को बुधवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान (एसीई) पंजाब ने उनके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया.
राजधानी पुलिस ने कहा, अफवाह फैलाने और सार्वजनिक रूप से उकसाने से बचें. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पुलिस ने एक दिन पहले फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकलते समय गिरफ्तार कर लिया था. चौधरी ने गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में 12 घंटे से अधिक समय तक अदालत मेंशरण ली थी. उमर को बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से भी गिरफ्तार किया गया था.
अभी तक पार्टी नेताओं असद उमर, फवाद चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, फलकनाज चित्राली, मुसरत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी को गिरफ्तार किया जा चुका है. आईसीटी के बयान में कहा गया है कि गिरफ्तारियां कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में की गई हैं और चेतावनी दी कि अभी और गिरफ्तारियां अपेक्षित हैं.
हिंसा भड़काने के आरोप में कई वरिष्ठ पीटीआई नेता गिरफ्तार
इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र (आईसीटी) में पुलिस ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी सहित पार्टी के कई नेताओं को शांति भंग करने की योजना के तहत आगजनी और हिंसक विरोध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कुरैशी को गुरुवार तड़के गिरफ्तार किया गया.पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को एक घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.