इमरान को बताया था `गैर-मुस्लिम`, पाकिस्तान की इस नेता पर दर्ज हुई FIR
इमरान पर टिप्पणी के मामले में पाकिस्तानी पंजाब की सरकार के दो मंत्रियों और एक सरकारी टेलिविजन चैनल के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है.
लाहौर. पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ टिप्पणी के मामले में नवाज शरीफ की पार्टी के दो मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की सरकार है. इस सरकार ने इमरान को गैर मुस्लिम बताया और उनके धार्मिक नफरत भड़काने की कोशिश की. अब इस मामले में सरकार के दो मंत्रियों और एक सरकारी टेलिविजन चैनल के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है.
लाहौर की ग्रीन टाउन पुलिस ने मंत्रियों मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ और पाकिस्तान टेलीविजन (पीटीवी) के प्रबंध निदेशक सोहेल खान और कार्यक्रम नियंत्रक राशिद बेग के खिलाफ एक मौलवी की शिकायत पर आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की.
FIR में क्या कहा गया
प्राथमिकी के अनुसार, लतीफ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान को ‘14 सितंबर को एक संवाददाता सम्मेलनल में गैर-मुस्लिम और अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय को सुविधाएं देने वाला’ घोषित किया था. FIR में कहा गया कि लतीफ ने सूचना मंत्री औरंगजेब और पीटीवी के प्रबंध निदेशक और कार्यक्रम नियंत्रक के सहयोग से संवाददाता सम्मेलन किया. इसमें कहा गया, ‘ऐसा करके इन मंत्रियों और पीटीवी अधिकारियों ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलाई और उनकी जान को खतरे में डाला.
इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
इससे पहले सोमवार को इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC)) ने कथित विवादित टिप्पणी मामले में बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में इमरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर से आतंकवाद की धाराओं को हटाने का सोमवार को आदेश दिया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने फैसले की घोषणा की. कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की अन्य धाराओं पर संबंधित फोरम में कार्यवाही जारी रहेगी.
क्या है मामला
दअसल बीते 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली में इमरान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी थी.
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