Pakistan: इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए इमरान खान, बेल मिलेगी या होगी जेल?
पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के समर्थकों की नारेबाजी की वजह से कुछ देर के लिए सुनवाई रुक गई है. जुमे की नमाज के बाद सुनवाई शुरू होगी. बताया जा रहा है कि यह दोपहर ढाई बजे से शुरू होगी.
नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के समर्थकों की नारेबाजी की वजह से कुछ देर के लिए सुनवाई रुक गई है. जुमे की नमाज के बाद सुनवाई शुरू होगी. बताया जा रहा है कि यह दोपहर ढाई बजे से शुरू होगी.
कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया था अवैध
इससे पहले पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था. जियो न्यूज ने बताया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री को तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी. अदालत ने अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का दिया था निर्देश
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि चूंकि खान ने उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे, तो पूरी प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी जो उनकी गिरफ्तारी से बाधित हुई थी. न्यायालय ने खान को उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले का पालन करने का भी निर्देश दिया।
इमरान की गिरफ्तारी को न्यायिक प्रतिष्ठान का अपमान बताया था
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान भी बताया. खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई करने वाली तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की थी.
रेंजर्स ने इमरान खान को किया था अरेस्ट
पीठ में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल थे. सुनवाई की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री के वकील हामिद खान ने अदालत को सूचित किया कि खान अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आईएचसी गए थे. जब पीटीआई प्रमुख अपना सत्यापन करवा रहे थे, उसी समय रेंजर्स के जवान कमरे में घुस गए थे. रेंजर्स ने इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया थे.
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