Solid Waste Management News: चंडीगढ़ नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जीएमएसएच-16 को नोटिस भेजा है और इसी के साथ एमसीसी ने 4 सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने के आदेश भी दिए हैं. चंडीगढ़ की कमिस्शनर, अनिंदिता मित्रा ने कहा कि सभी संस्थान या सोसायटी, सरकारी या निजी, जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के नियम 4 (7) के अनुसार अपने स्वयं के गीले कचरे को संसाधित करना अनिवार्य है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नोटिस के मुताबिक चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जीएमएसएच-16 को 14 अक्टूबर तक सॉलिड वास्ते मैनेजमेंट नॉर्म्स का पालन करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर अस्पताल पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के नियम 4(7) का अनुपालन ना करने पर 500+19,500 रुपये महीने में एक बार जुर्माना लगाया जाएगा और बचे हुए कचरे को एमसी को सौंपने में विफलता के लिए प्रशासनिक शुल्क भी लगाया जाएगा। 


बल्क वेस्ट जेनरेटर्स पर अपने कचरे को ऑनसाइट संसाधित करने में असमर्थ होने पर प्रति दिन 2000 रुपये का जुरमाना एमसी द्वारा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के भुगतान के रूप में लगाया जाएगा. एमसीसी के फील्ड सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के बाद, यह देखा गया कि वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था और गीले कचरे का प्रसंस्करण नियमों के अनुसार अस्पताल अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था.


बता दें कि 29 अगस्त को आयुक्त द्वारा पारित एक अन्य आदेश में चार बल्क वेस्ट जेनरेटर सोसायटियों को बड़ी राहत दी गई. इन चार सोसायटियों में बीएसएनएल सोसायटी सेक्टर 50, केंद्रीय विहार सोसायटी सेक्टर 48, पुष्पक सोसायटी सेक्टर 49 और प्रोग्रेसिव सोसायटी सेक्टर 50 शामिल हैं.