Haryana Assembly Elections 2024: 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने 5 अक्टूबर, शनिवार को शहर में स्थित सभी कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष अवकाश घोषित किया है. इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चंडीगढ़ में कार्यरत हरियाणा के सभी पंजीकृत मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले.


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यह अवकाश 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-B के तहत भुगतान सहित अवकाश के रूप में दिया गया है. यह अवकाश हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए चंडीगढ़ के उन कर्मचारियों के लिए है जो हरियाणा के मतदाता हैं.



यह घोषणा चंडीगढ़ प्रशासन के एक सलाहकार द्वारा फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 और पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई.


हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान करने के पात्र सभी कर्मचारियों और श्रमिकों, जिनमें कैजुअल मजदूर भी शामिल हैं, को यह विशेष अवकाश दिया जाएगा. इसके अलावा, इन कर्मचारियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत निर्धारित वेतन सहित अवकाश मिलेगा. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो हरियाणा में पंजीकृत मतदाता हैं और चंडीगढ़ में कार्यरत हैं.