अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में 16 जून यानी आज से लेकर आने वाले दो महीने के लिए मछलियों के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा. इस दौरान खड्ड, नदी और नालों में मछलियों का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. मत्स्य विभाग ने खड्ड, नालों सहित नदियों में मछलियों के आखेट पर निगरानी रखने के लिए दो सर्विलांस टीमों का गठन किया है.


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ये टीमें नदी, नालों और खड्डों पर निगरानी बनाए रखेंगी. अगर कोई प्रतिबंधित समय अवधि के दौरान मछलियों का शिकार करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसमें सजा का भी प्रावधान है. बता दें, मछलियों के प्रजनन के लिए दो महीने का समय का होता है. यही वजह है कि 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक मछलियों के शिकार को बंद किया गया है. यहां तक कि मत्स्य पालक भी अपने पौंड से मछलियों की बिक्री नहीं कर सकते हैं. प्रजनन के दो महीने का वक्त गुजर जाने के बाद मछलियों की बिक्री शुरू हो जाएगी.


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बता दें, साल 2023 के दौरान प्रतिबंध लगने के बाद भी कुछ लोग मछलियों का शिकार करते हुए पकड़े गए थे. ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग ने जुर्माने की कार्रवाई की थी. इसके पास से मछलियों को पकडने वाले कांटे और जाले भी जब्त किए गए थे. विभाग की मानें तो मछलियों के प्रजनन पर ही उनकी अच्छी पैदावार निर्भर करती है.


जिला मत्स्य अधिकारी अजय कुलदीप ने कहा कि अगर प्रजनन काल में अधिक संख्या में मछलियां पैदा होंगी तो आने वाले समय में वही बड़ी मछलियां बन जाएंगी. यह एक प्रकृति का चक्र है, जिसके तहत दो महीने मछली के आखेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है. हमीरपुर जिला में 16 जून से लेकर 15 अगस्त तक मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लग गया है.


यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है. अगर कोई प्रतिबंध के बावजूद भी मछलियों का शिकार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. नदी, खड्ड, नालों पर निगरानी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें समय-समय पर निरीक्षण करती रहेंगी. अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित समय में मछलियों का शिकार करता है तो उसकी सूचना विभाग को दें. 


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