Bilaspur News: हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को समान लाने ले जाने पर किराया देना पड़ेगा जिसको लेकर अधिसूचना जारी हो गयी है. परिवहन निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया है. 


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28 सितंबर को आयोजित एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया गया था. जिसके बाद निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं अधिसूचना के अनुसार यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर बस में सफर करते हैं तो उसे यात्री किराये का एक चौथा हिस्सा चुकाना होगा, जिसका बाकायदा टिकट कटेगा.


इसी तरह 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट,  21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम के बीच समान भेजने पर दो यात्रियों का किराया अदा करना होगा. वहीं इस अधिसूचना को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने सवाल खड़े करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है. 


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राजेंद्र गर्ग का कहना है कि सीपीएस पर करोड़ों रुपये खर्च करने वाली प्रदेश सरकार अब बस यात्रियों से भी समान शुल्क वसूलने जा रही है. यह निर्णय वर्तमान सरकार के दिवालियापन को साबित करती है. साथ ही उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स के बाद अब निगम की बसों में यात्री के समान पर किराया वसूलना प्रदेश सरकार का तुगलकी फरामन है, जिसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है और आने वाले समय में इस निर्णय के खिलाफ जनता के साथ मिलकर भाजपा एक बड़ा आंदोलन करेगी ताकि प्रदेश सरकार इस तरह के निर्णयों को वापिस ले ताकि आम लोगों के जेबों पर डाका ना पड़ सके.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर