Himachal HC: हिमाचल हाईकोर्ट में आज यानी गुरुवार को फिर से मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई. वहीं, ये सुनवाई कल भी जारी रहेगी. सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने सरकार की ओर से अदालत में बहस की. इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से बहस पहले ही खत्म हो चुकी है. 


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विवेक ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा सीपीएस नियुक्ति के लिये हिमाचल में बनाया गया कानून अन्य राज्यों से अलग है. सीपीएस मंत्री नहीं हैं. सहयोगी के रूप में कार्य कर रहें हैं. मंत्री का एक प्रतिबंध होता है. 


हिमाचल सरकार ने कांग्रेस के 6 विधायकों को CPS बना रखा है. कल्पना नाम की एक महिला के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है. 


इनकी याचिका पर हाईकोर्ट बीते जनवरी महीने में CPS द्वारा मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग न करने के अंतरिम आदेश सुना चुका है. इसी मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट (SC) का भी दरवाजा खटखटा चुकी है और दूसरे राज्यों के SC में चल रहे CPS केस के साथ क्लब करने का आग्रह कर चुकी है. मगर, SC ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनने के आदेश दिए. 


रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला