Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Himachal CM) की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं.  जिसकी तमाम जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी.  


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बता दें, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को नकल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, बोर्ड हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया. जिससे उम्मीदवार योग्यता के आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सही से हो सके.  


वहीं, मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का भी निर्णय लिया. 


साथ ही हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप मंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी. 


कैबिनेट की बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के एक-एक पद भरने का निर्णय लिया गया. सिविल जजों के 10 पद सीधी भर्ती से भरने को भी मंजूरी दी गई.  आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के बैचवार 15 पद भरने का भी निर्णय लिया गया. वहीं,  हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 9 पदों को भरने का निर्णय लिया गया. 


इसके अलावा सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए शुरू करने का फैसला किया ताकि पुराने मामलों का समाधान किया जा सके. बता दें, इस योजना का लक्ष्य लगभग 50,000 मामलों को सुलझाना है, जो अभी भी जीएसटी लागू होने के पहले से विभिन्न अधिनियमों के तहत मूल्यांकन के लिए लंबित हैं. यह योजना छोटे और सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करेगी. 


जिसके लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सदस्यता वाली कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया.  साथ ही ये कमेटी जिलों में नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र पेड़ों को काटने-हटाने के सभी मामलों पर भी निर्णय लेगी.  


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