Himachal Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने की तैयारी है. विधानसभा के मानसून सत्र में आज बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पारित किया जाएगा. सभा में संशोधन विधेयक पास होने के बाद औपचारिकताएं पूरी होते ही यह कानून लागू कर दिया जाएगा.


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अभी देश समेत प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है. राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा करना चाह रही है. इसके संशोधित ड्राफ्ट को कैबिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.


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अभी कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते है. इससे बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती. सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाकर उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, क्योंकि जल्दी शादी के कारण मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर कई बार बुरा असर पड़ता है. जल्दी शादी के कारण कई महिलाएं अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाती है.