ज्ञान प्रकाश/पांवटा साहिब: सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब की पीपलीवाला पंचायत में प्रधान मोहम्मद सफी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है. प्रधान को पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने और तथ्य छिपाने के आरोप के चलते निलंबित किया गया है. वहीं, पीपलीवाला पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2023 में दी गई शिकायत
बता दें कि, पांवटा साहिब विकास खंड की पीपलीवाला के उप प्रधान जाहिद ने प्रधान के खिलाफ आयुक्त और पंचायत राज विभाग को शिकायत भेजी थी. जनवरी 2023 में दी गई शिकायत में कहा गया था कि जनवरी 2021 में पंचायती राज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचनाएं छिपाई थीं.


ये भी पढ़ें- Lyme Disease: हिमाचल प्रदेश में इस नई बीमारी ने दी दस्तक, जानें क्या हैं इसके लक्षण


पंचायत प्रधान को भी जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस 
शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी. जिला पंचायत अधिकारी की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाईं थीं. इसे लेकर पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया.


उपायुक्त सिरमौर ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत उक्त पंचायत प्रधान को तत्काल प्रभाव से पद से निष्कासित कर दिया है. साथ ही पंचायत की चल व संपत्ति को सचिव के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं. निलंबन के साथ ही मोहम्मद सफी को आगामी 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर विक्रम ठाकुर ने पीपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को निष्कासित करने की पुष्टि की है. 


WATCH LIVE TV