सोमी प्रकाश भुव्वेटा/चंबा: कृषि विभाग की ओर से बरसात में किसानों को हुए हर तरह के नुकसान की भरपाई को नकद मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है. इस मुआवजे के लिए किसी भी तरह की ज्यादा माथापच्ची करने की किसानों को जरुरत नहीं है. इस मुआवजे के लिए बने महज एक फॉर्म को भरकर पटवारी की नुकसान से संबंधित रिपोर्ट कृषि विभाग के कार्यालय में देनी है.


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किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से दिया जा रहा मुआवजा
इसी रिपोर्ट के आधार पर नुकसान के हिसाब से प्रभावित किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से मुआवजा दे दिया जाएगा. ऐसा पहली बार हुआ है जब कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को हुए हर तरह के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. विभागीय विशेषज्ञों की मानें तो अब तक प्रति किसान कम से कम 2200 रुपये और अधिकतम 88 हजार रुपये की रकम चंबा जिले में नुकसान की एवज में प्रभावित किसानों को दी गई है.


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सरकार के दिशा-निर्देशानुसार किसानों को दिया जा रहा मुआवजा
कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉ. कुलदीप सिंह धीमान ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार किसानों को बरसात से हुए नुकसान की एवज में नकद मुआवजा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ औपचारिकताएं और शर्तें निर्धारित है, जिनके पूरे होते ही किसानों को तुरंत मुआवजा राशि दी जा रही है.


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पटवारी से तैयार करवाई जाएगी रिपोर्ट फिर दी जाएगी मुआवजा राशि 
डॉ. कुलदीप सिंह धीमान ने कहा कि जिन भी किसान भाईयों का बरसात के दौरान फसलों या फिर जमीन संबंधित नुकसान हुआ है. उसके लिए नुकसान से संबंधित एक रिपोर्ट पटवारी से तैयार करवाकर कृषि विभाग के पास जमा करवानी है. इसके बाद नियमानुसार किसानों को मुआवजा राशि दे दी जाएगी‌.


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