Hit And Run Case News: मनाली में हुए हिट एंड रन केस में हिमाचल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. घटना के करीब पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी. घटना का शिकार हुए 46 साल के राहुल रावल लाहौल स्पीति में बाइक किराए पर देने का काम करते हैं.   


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5 जनवरी को हुआ था हादसा
बता दें, 5 जनवरी को रात करीब 11 बजे राहुल रावल सड़क से गुजर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी और राहुल रावल नाली में गिर गए, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लग गई. इसके बाद राहुल को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई. 


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क्या है पुराना हिट एंड रन कानून?
अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मारकर मौके से भाग जाता है तो ऐसी घटनाओं को 'हिट एंड रन' कहा जाता है. ऐसे में अगर हम बात करें पुराने हिट एंड रन कानून की तो पुराने कानून के मुताबिक, ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा दो साल की सजा होती थी. हालांकि ऐसे कुछ मामलों में ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद भागने की बजाय घायल की मदद भी करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में ही होता है. इसी को देखते हुए अब सरकार ने इस पर सख्त हो गई है.  


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क्या है नया हिट एंड रन कानून?
नए कानून के अनुसार, हिट एंड रन के मामलों में अगर लापरवाही या गलत ड्राइविंग के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या ड्राइवर पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 


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