Drug Prices News: मल्टीविटामिन और डी3 समेत शुगर यानी की डायबिटीज, बुखार, संक्रमण और हृदय रोग संबंधी दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी गई हैं.  दवा मूल्य नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने बुधवार को अपनी 115वीं बैठक में 44 नई दवा फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें तय की हैं. 


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नियामक ने थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन में बदलावों को भी अधिसूचित किया. इस बैठक में मल्टीविटामिन और डी3 समेत शुगर, दर्द, बुखार, संक्रमण और हृदय की दवा की अधिकतम कीमत तय की गई है. फिलहाल ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स के 250mg/ml ‘पैरासिटामोल इंजेक्शन’ को  छूट दी गई है. 


जानकारी के अनुसार, एनपीपीए ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी कंपनी तय कीमत के अलावा सिर्फ जीएसटी ही ले सकेगी. वहीं, ये भी कहा गया कि कंपनियां ग्राहक से जीएसटी तभी ले सकेंगी, जब उन्होंने खुद इसका भुगतान किया हो. इसके साथ ही सभी हितधारकों, खुदरा विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों को 15 दिनों में कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी भी देनी होगी. वहीं,  अगर कोई कंपनी ऐसा करने में नहीं कर पाती है,  तो उसके खिलाफ जीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. 


एनपीपीए के इस कदम से आईपीसीए लैबोरेटरीज, अल्केम लैबोरेटरीज, मैनकाइंड फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, सनोफी सिप्ला और एबॉट इंडिया जैसी फार्मा कंपनियों पर असर पड़ने की संभावना है. 


बता दें, एनपीपीए के आदेश के अनुसार, हल्के माइग्रेन, सिरदर्द, मस्कुलोस्केलेटल दर्द या दर्दनाक मासिक धर्म के उपचार में इस्तेमाल एसेक्लोफेनाक, पेरासिटामोल, सेराटियोपेप्टिडेज की प्रति एक गोली अधिकतम कीमत 8.38 रुपये तय हुई है. वहीं, टाइप 2 मधुमेह के व्यस्क रोगियों को दी जाने वाली दवा सीताग्लिप्टिन फॉस्फेट और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड की प्रति एक गोली अधिकतम 9 रुपये में उपलब्ध होगी.


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