Mandi Mosque Case:  हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में अवैध मस्जिद गिराने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका डालकर आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. छोटी काशी मंडी में अवैध मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को मुस्लिम कम्युनिटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है. गौरतलब है कि एमसी आयुक्त ने बीते 14 सितंबर को मस्जिद के अवैध हिस्से को 30 दिन के अंदर-अंदर तोड़ने और यथस्थिति बनाने के आदेश जारी किए थे.


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मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी का कहना है कि मस्जिद की जमीन उनकी है। नगर निगम ने बिना नक्शा पास करवाए निर्माण पर आपत्ति जताई है। इस पर अब काम किया जाएगा. हालांकि आयुक्त कोर्ट के फैसले से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराना खुद शुरू कर दिया था. मस्जिद में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया। मस्जिद के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए और मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की पुष्टि मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी के एक सदस्य ने की है।


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28 सितंबर को देव भूमि संघर्ष समिति, महामंडलेश्वर और नागा साधुओं के नेतृत्व में शहर में नगर परिक्रमा की जाएगी। इसे लेकर वीरवार को शहर में हिंदू संगठनों के लोगों ने बैठक कर रूपरेखा तैयार कर ली है। शिमला में देव भूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भूषण ने बताया कि मंडी शहर में 28 को नागा साधु महामंडलेश्वर के साथ शहर व गलियों का भ्रमण कर भजन-कीर्तन करेंगे।


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