Supreme Court on Himachal Rebel Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.साथ ही SC ने विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है. 



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जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है. वहीं, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है.  सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने इन 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है तो कोर्ट ने कहा कि आज की हमारी सुनवाई के मद्देनजर आयोग तारीख में बदलाव कर सकता है. 


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बता दें, हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सचिवालय को नोटिस जारी किया. उन्होंने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है.  स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, ID लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है. 

 

वहीं, कोर्ट ने विधायकों को सदन के अंदर वोट देने या कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत देने से इंकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से इंकार किया. अब मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी.

 

दरअसल, स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के 6 बागियों को अयोग्य घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. बागी विधायकों की ओर से वकील हरीश साल्वे कोर्ट में मौजूद रहे . उन्होंने कहा, "हमें व्हिप नहीं मिली और चुनाव में क्रास वोटिंग हुई". उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसपर रोक लगाने के लिए कहा.