Himachal MLA: हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अयोग्यता बरकरार
Himachal News in Hindi: जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखने की कही बात. कहा हम स्पीकर के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं.
Supreme Court on Himachal Rebel Congress: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.साथ ही SC ने विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है.
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को यह नोटिस जारी किया गया है. वहीं, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान जब कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने इन 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है तो कोर्ट ने कहा कि आज की हमारी सुनवाई के मद्देनजर आयोग तारीख में बदलाव कर सकता है.
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