Bilaspur News: हिट एंड रन कानून को लेकर जहां पूरे देश में ट्रक चालकों व ऑपरेटरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं बिलासपुर में भी इस कानून के खिलाफ ट्रक चालक विरोध करते दिखाई दे रहे हैं. गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बना है, जो कि निजी वाहन वाहनों पर लागू होगा. 


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हिट एंड रन केस के नए नियम के मुताबिक अगर किसी वाहन से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाती है और वाहन चालक फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सजा व 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, जिससे ट्रक चालक नाराज हो गए हैं और अपने ट्रक को बंद कर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. 


वहीं इस नए कानून के खिलाफ किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग स्थित मंडी भराड़ी चौक के समीप ट्रक चालक यूनियन के बैनर तले ट्रक चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा इस काले कानून को वापस लेने की मांग की है. 


द परिवहन सहकारी सभा खारसी के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर का कहना है कि हिट एंड रन नए कानून के लागू होने से जहां ट्रक चालक नाराज हैं, तो इससे ट्रक चालक की सुरक्षा की दिशा में कोई भी प्रावधान नहीं है.


वहीं ट्रक चालक जगदीश कुमार व भगत राम का कहना है कि सड़क दुर्घटना का कारण भले ही कुछ भी हो मगर उस स्थिति में दुर्घटना स्थल पर जमा भीड़ गुस्सा होकर ट्रक चालक पर हमला कर देती है, तो दूसरी ओर उसके फरार होने पर 10 साल की सजा व 07 लाख रुपये जुर्माना होने से ट्रक चालक का भविष्य खतरे में आ जाता है और इसका सीधा असर उसके परिवार पर भी पड़ता है. ऐसे में यह कानून ट्रक चालक के लिए काला कानून बनकर आया है, जिसका विरोध ट्रक चालक कर रहे हैं और आने वाले समय में केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन और उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज