Shimla Masjid Vivad News: बीते दिनों संजौली में बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर खूब विवाद हुआ था. हिंदू पक्ष लगातार मस्जिद को हटाने की मांग कर रहा था. यह पूरा मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद की तीन मंजिला हटाने का फैसला सुनाया. इसके बाद आज वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की 3 मंजिल को तोड़ने की मंजूरी दे दी है. 


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दो महीनें में तोड़नी होंगी मस्जिद की तीन मंजिलें 
बता दें, संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम कोर्ट के मस्जिद तोड़ने के फैसले को लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा था. वक्फ बोर्ड ने मस्जिद तोड़ने की अनुमति दे दी थी. बताया जा रहा है कि सबसे पहले मस्जिद की छत तोड़ी जाएगी. मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर इस मस्जिद को तोड़ेगी. मस्जिद की तीन मंजिलें दो माह के अंदर तोड़नी हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें फंडिंग को लेकर कई दिक्कतें आएंगी. सरकार से किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिलेगी. 


संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर चढ़ा सियासी पारा


स्थानीय लोगों ने कहा...
वहीं, स्थानीय लोगों ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि लगभग पिछले 10 वर्षों से उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया है. उन्होंने कहा कि जहां से मस्जिद बनाने की फंडिंग आई थी वहीं से अब मस्जिद डिमोलिश करने की भी फंडिंग लाएं.  


केस की पैरवी कर रहीं एडवोकेट पारुल ने बताया 
वहीं, संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय निवासी की ओर से केस की पैरवी कर रहीं एडवोकेट पारुल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के कमिश्नर को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए हैं. दरअसल, बीते शनिवार को ही स्थानीय निवासी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से नगर निगम कमिश्नर को केस जल्द निपटाने के आदेश देने की गुहार लगाई थी. 


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