चंडीगढ़:  ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां भी एफआईआर होती है. उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.


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यह आदेश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने पारित किया था. जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन ने भी सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की थी कि जिस कार्यक्रम के लिए उन्होंने और चैनल ने माफी मांगी है, उसके लिए उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएं.



रोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआईआर से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इस पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता.


छत्तीसगढ़ पुलिस हैरान


सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे कांग्रेस शासित राज्य के पुलिस नियमों की अनदेखी करते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए रोहित रंजन के घर गए थे. छत्तीसगढ़ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को बिना बताए एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी. रोहित रंजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं.



छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्यों ने रोहित के घर पर दंगा किया. वह बिना पहचान पत्र और बिना वर्दी के सुबह 5 बजे रोहित के घर पहुंच गए. उन्होंने रोहित रंजन के घर का सामान तोड़ दिया. छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन की सोसायटी के सुरक्षा गार्डों के साथ भी बदसलूकी की थी.