Aadhar pan card link| चंडीगढ़: अगर आप 30 जून, 2022 से पहले अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो 500 रुपये का शुल्क लगता है, लेकिन 1 जुलाई 2022 से यह दोगुना हो जाएगा.


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आधार-पैन लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. सीबीडीटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की. इसमें कहा गया है, “करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक आधार-पैन जोड़ने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को अपने आधार को बिना किसी नतीजे के सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है.


नतीजतन, करदाताओं को 1 अप्रैल 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1000 रुपये का शुल्क अपने आधार की सूचना देते हुए देना होगा.


आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड ...........


इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल - https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
उस पर अपने विवरण के साथ पंजीकरण करें। पैन (स्थायी खाता संख्या) यूजर आईडी होगा।
अब, यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।
एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी।
यदि विंडो दिखाई नहीं देती है, तो मेनू बार पर 'प्रोफ़ाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'आधार लिंक करें' पर क्लिक करें।
जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण पैन विवरण के अनुसार पहले से ही उल्लेखित होंगे।
बस अपने आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर सत्यापित करें।
अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा और संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।