यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ किया गया डिजिटल रेप, जानें क्या है डिजिटल रेप?
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 3 साल की मासूम से रेप से डिजिटल रेप की वारदात को अंजाम दिया गया. बच्चे ने घर आकर आपबीती बताई.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्त होने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नहीं कर रही इसके बावजूद दरिंदो में कानून का खौफ नहीं है. दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 3 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है. दरिंदो ने इस घिनौने अपराध को प्ले स्कूल में अंजाम दिया.
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सीसीटीवी में कैद हुई रेप की वारदात
दरिंदो ने जिस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया वो नोएडा में रहने वाले आयकर विभाग के अधिकारी की बच्ची है जो कि मौर्य फाउंडेशन स्कूल में पढ़ती है. पीड़ित के परिवार ने पूरी घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों ने शिकायत में कहा है कि उनकी बच्ची प्ले स्कूल में पढ़ती है. जब वो स्कूल गई हुई थी तभी किसी ने उनकी 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया. यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.
आरोपी की नहीं हो पाई पहचान
इतना ही नहीं परिजनों ने शिकायत में बताया है कि जब उनकी बच्ची घर से वापस लौटी तो उसने बताया कि किसी ने उसके साथ गंदी हरकत की. हालांकि अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने दो टीमों का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं.
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क्यों दिया गया डिजिटल रेप नाम
अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल रेप क्या होता है. आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि डिजिटल रेप इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला शोषण है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल कानून के मुताबिक डिजिटल रेप को डिजिट और रेप से मिलाकर नाम दिया गया है. आमतौर पर डिजिट का मतलब संख्या होता है, लेकिन यहां इसे अंग्रेज शब्दकोश के मुताबिक पैर की उंगली, अंगूठा, उंगली जैसे शरीर के कई अंगों से जोड़ा गया है.
क्या है डिजिटल रेप?
जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप का मतलब जो डिजिट से किया गया हो. यानी इस तरह के रेप मामलो में महिला के प्राइवेट पार्ट फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है. इसे 'डिजिटल रेप' कहा जाता है. बता दें, रेप के इस पहलू को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया. बात करें निर्भया रेप केस की तो निर्भया एक्ट के सेक्शन बी के मुताबिक किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है जिसका प्रवेश किसी भी हद तक हो वो भी बलात्कार की परिभाषा में शामिल है.
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