समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए राहत की खबर सामने आई है. सुक्खू सरकार ने अब किलो के हिसाब से सेब खरीदने का निर्णय लिया है. आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे. सरकार ने बागवानों की इस लंबित मांग को मान लिया है. प्रदेश के सेब बागवान काफी समय से सरकार से किलो के हिसाब से सेब खरीद की मांग कर रहे थे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आढ़ती इस तरह ले रहे फायदा
प्रदेश में अभी 30 से 32 किलो की पैकिंग में सेब बेचा जा रहा है. इससे आढ़तियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे सेब बागवान लूट का शिकार हो रहे हैं. बागवानों को पेटी के हिसाब से सेब की कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि आढ़ती इसे 20 से 24 किलो की पेटी बनाकर आगे बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.


ये भी पढ़ें- Farmer News: 'किसान सिखलाई कैंप' में किसानों को दी गई कृषि संबंधी जानकारी


अब एक पेटी में नहीं बेचे जाएंगे 24 किलो से ज्यादा सेब   
सरकार ने बागवानों को इस नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की है. इस व्यवस्था के तहत एक पेटी में 24 किलो से ज्यादा सेब नहीं बेचे जाएंगे. अगर कोई इससे ज्यादा मात्रा में सेब बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ APMC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. लोगों को भी अब इसी शर्त पर लाइसेंस दिया जाएगा और उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा.


क्यों लिया गया यह फैसला?
हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों के साथ हो रही लूट को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार कार्टन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत कर रही है. अगर इसके बाद भी यूनिवर्सल कार्टन की उपलब्धता नहीं होती है तो सरकार बागवानों को राहत देने के लिए इसी सीजन में प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदेगी. इससे बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले टेलिस्कोप कार्टन में वजन के बजाए पेटी के हिसाब से दाम मिलते थे, लेकिन बागवानों की मांग पर सरकार ने हिमाचल में सेब को किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है.


ये भी पढ़ें- Rainfall: लगातार हो रही बारिश से किसान और बागवान परेशान, फसलों को हो रहा नुकसान


APMC एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है. उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां भी दी हैं. सरकार ने सभी SDM, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा सभी डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर और सभी APMC सचिवों को कार्रवाई के लिए अधिकृत कर दिया गया है.


WATCH LIVE TV