10 साल की सजा और इतने करोड़ का लगेगा जुर्माना, लागू हुआ पेपर लीक के खिलाफ कानून
Paper Leak Law: देश में पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू हो गया है. इसके तहत अगर कोई शख्स या संस्था दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्वाई होगी. सजा के तौर पर 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
Paper Leak Law: हाल ही में देश में कई परीक्षाएं इसलिए रद्द कर देनी पड़ीं क्योंकि इनके पेपर लीक हो गए. 18 जून को हुई UGC-NET की परीक्षा को इसीलिए रद्द कर देना पड़ा. इसके अलावा NEET की परीक्षा पर भी विवाद बना हुआ है. इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी कानून लागू किया है. दावा है कि इस कानून के लागू होने से पेपल लीक पर लगाम लगेगी.
पेपर लीक विरोधी कानून
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेपर लीक विरोधी कानून पास किया है. इस कानून का नाम है लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024. इस कानून का मकसद ये भी बताया जाता है कि देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और आम इंट्रेंस इग्जाम में गैर जरूरी साधनों को रोकना है. सरकार ने यह कदम NEET और UGC NET परीक्षाओं के आयोजन में कथित कदाचार के बाद हुए विवाद के बाद उठाया है.
फरवरी में पारित हुआ
आपको बता दें कि यह कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था. इस कानून में पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कानू कई परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग पर लागू होगा.
NET की परीक्षा रद्द
आपको बता दें कि NEET और NET की परीक्षाओं में धांधली के बाद देश में घमासान मचा है. NET की परीक्षा स्थगित कर दी गई है. यह परीक्षाएं कब इसके बारे में NTA की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी. इसे लेकर कई स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
एक करोड़ का जुर्माना
कानून में प्रावधान है कि अगर कोई शख्ख पेपर लीक मामले का दोषी पाया जाता है तो उस पर 5-10 साल की सजा या 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर कोई संस्था पेपर लीक में दोषी पाई जाती है तो उसका पूरा परिसर नष्ट किया जाएगा साथ ही पूरी परीक्षा का खर्च उसी से लिया जाएगा. इस मामले में मुल्जिम को जमानत भी नहीं मिलेगी.