Kolkata Rape Case Update: सुप्रीम कोर्ट आज यानी 6 सितंबर को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की CBI से जांच कराने के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.


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क्या है पूरा मामला
दरअसल, 23 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह घोष के पूर्व प्रिंसिपल के कार्यकाल के दौरान आर.जी. कर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का जिम्मा संभाले. आर.जी.कर के पूर्व डॉक्टर अख्तर अली की याचिका पर कार्रवाई करते हुए जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय अनियमितता की सीबीआई जांच न्यायालय की निगरानी में होगी. उसी दोपहर घोष ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कोलकाता के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया. 


संदीप घोष ने की ये बड़ी मांग
संदीप घोष ने इस मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई की भी मांग की. हालांकि, खंडपीठ ने उन्हें पहले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश की एक प्रति प्राप्त करने की सलाह दी. हालांकि, एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश की प्रति के साथ फिर से खंडपीठ के पास जाने के बजाय घोष ने बुधवार को सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया. 25 अगस्त को, सीबीआई अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में घोष के आवास सहित कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया.


सीबीआई के रिमांड में हैं पूर्व प्रिंसिपल
वहीं, 2 सितंबर की शाम को सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने संदीप घोष समेत 3 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चारों आरोपियों को आठ दिनों की  रिमांड पर भेज दी. 


क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 9 अगस्त को आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस दौरान अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया था. वहीं, अस्पताल प्रशासन पर गंभीर इल्जाम लगे थे. इसके बाद से ही संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे.