Jacqueline Fernandez: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को अदालत ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पटियाला पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्ट्रेस को दुबई जाने की इजाज़त दी. हालांकि अदालत ने बाहर जाने के लिए कुछ शर्तें भी रखीं. जैकलीन फर्नांडिस ने 27  से 30 जनवरी तक दुबई जाने की इजाज़त मांगी थी. जिसपर अदालत ने उन्हें जाने का आदेश दे दिया. जैकलीन को पेप्सिको इंडिया सम्मेलन में शामिल होना था. अदालत ने कहा कि यात्रा के दौरान जैकलीन फर्नांडिस जहां रहेगी उसकी जानकारी देनी होगी.


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एक्ट्रेस ने 4 दिनों के लिए दुबई जाने की इजाज़त मांगी थी हालांकि ED ने उनके इस अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि आरोपी एक्ट्रेस पहले ही दो बार दुबई जाने की इजाज़त मांग चुकी हैं. पहली बार उन्होंने मां से मिलने के लिए दुबई जाने की इजाज़त मांगी थी, हालांकि अदालत ने उनकी इस अर्ज़ी को खारिज कर दिया था. इसके अलावा उन्होंने और बार दुबई जाने की परमीशन मांगी हालांकि उन्होंने दूसरी याचिका वापस ले ली थी. वो भी उचित वजह बताए बगैर. ऐसे में उन्हें दुबई जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए.


पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्नांडीज की इस बात पर ध्यान दिया कि वह कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट किया हुआ है. और अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है. जैकलीन इस प्रोग्राम में 29 जनवरी को अन्य सितारों के साथ प्रोग्राम में प्रस्तुति देंगी.


पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने शुक्रवार को राहत देते हुए कहा कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है. सोमवार को उन्होंने अभिनेत्री को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी थी. जस्टिस को मामले में आरोप तय करने पर दलीलें सुननी थीं, लेकिन सुनवाई 15 फरवरी के लिए स्थगित कर दी.


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