ICJ on Gaza War: हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) ने इसराइल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए कि गाजा में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे.


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कोर्ट ने क्या कहा
ICJ ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, "इसराइल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूरा सहयोग से तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी जरूरी और प्रभावी उपाय करने चाहिए." इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है." 


समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें आईसीजे ने इसराइल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर मुमकिन उपाय करने का आदेश दिया था. 


क्या है पूरा मामला
दरअसल, 29 दिसंबर 2023 को, दक्षिण अफ्रीका ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के संबंध में 1948 के जीनोसाइड कंवेशन के तहत इसराइल के खिलाफ कार्यवाही के लिए आईसीजे में एक आवेदन दायर किया था. अदालत ने कहा कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की जिंदगी और खराब हो गई है, खास तौर से गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को भोजन और दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं की लंबे वक्त से जूझ रहे हैं.


भूखमरी से मर रहे हैं बच्चे
वाजेह हो कि गाजा में हिंसा में अब तक करीब 33 हजार लोगों की मौत हो गई है. जबकि लगभग 78 हजार लोग जख्मी हुई है. गाजा हिंसा की वजह से वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है. इस हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं. वहीं, यूएन के अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हिंसा की वजह से लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं. इसमें ज्यादातर बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं.