Shri Krishna Janambhoomi Case: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मंजूरी दे दी है. पिछले दिनों एक वकील ने ASI सर्वे की मांग की मांग की याचिका कोर्ट में दायर की थी. इस मामले में अदालत में अलग-अलग 18 याचिका डाली गई थीं. शाही ईदगाह मथुरा में श्री कृष्ण जन्म-भूमि से सटी हुई है. 


सर्वे को लेकर कोर्ट ने दिया ये आदेश


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान साफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए. हालांकि, ये सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद से थोड़ा अलग होगा. क्योंकि ज्ञानवापी परिसर की अदालत ने साइंटिफिक सर्वे कराया था, जो शाही ईदगाह मस्जिद पर ये सर्वे नहीं होगा. 


फिर 18 दिसंबर को होगी सुनवाई


हालांकि, ASI सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और सर्वे के लिए कितने दिनों का वक्त दिया जाएगा? इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. 


शाही ईदगाह ने रखा अपना पक्ष


मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया था. इस याचिका पर जस्टिस मयंक कुमार जैन ने सुनावई की थी और 16 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी ने अपना पक्ष रखा था.  


क्या है पूरा मामला


यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और वकील हरिशंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन और विष्णु शंकर के जरिए दायर की गई थी. दायर याचिका में दावा किया गया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थान है, उसी मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई सबूत हैं, जो ये साबित करते है कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है. 


Zee Salaam Live TV