BSP leader Yakub Qureshi: मेरठ पुलिस ने बसपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया. कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए है. पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि जिलाधिकारी कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपए की अनुमानित कीमत की बेनामी सम्पत्ति जब्त कर ली गई है. 


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कुरैशी ने यह सम्पत्ति अपने परिजन और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी. इसमें कुरैशी की एक हॉस्पिटल, दो लग्जरी कार, प्लाट और दूसरे संपत्ति भी शामिल हैं. कुल संपत्ति नौचंदी के भवानी नगर में मौजूद एक हॉस्पिटल का भवन, शास्त्री नगर में कुरैशी द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदे गए 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के भूखण्ड और दो लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.


जानें पूरा मामला
पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने का मामला पकड़ा था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कुरैशी, उनकी बीवी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद किया गया था. दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.