Shahi Eidgah Dispute: हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, री कॉल अर्जी को किया खारिज, जानें पूरी डिटेल
Shahi Eidgah Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा सभी 15 वाद को अलग सुने जाने की मांग को खारिज कर दिया है. अब सभी 15 वाद को हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा.
Shahi Eidgah Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा सभी 15 वाद को अलग सुने जाने की मांग को खारिज कर दिया है. अब सभी 15 वाद को हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा.
दरअसल, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मथुरा कोर्ट में दाखिल 15 याचिकाओं की अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी. इससे पहले 16 अक्टूबर को री कॉल अर्जी पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि कोर्ट को दो या फिर इससे ज्यादा मामलों को एक साथ सुनने का हक है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि री कॉल अर्जी के ज़रिए मुस्लिम पक्ष मामले को पेंडिंग रखना चाहता है. हिंदू पक्ष की तरफ से सभी मामलों में वाद बिंदु तय करके सुनवाई की मांग की है.
यह भी पढ़ें:- संजौली मस्जिद समिति पर DSS का इल्जाम; कमेटी ने दिया पैसों की कमी का हवाला
मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई और दाख़िल 15 मामलों की एक साथ सुनवाई का फैसला किया. जबकि कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की पोषणीयता वाली आपत्ति को पहले ही खारिज़ कर कर दिया है.
हिन्दू पक्ष की क्या है मांग?
हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ है वह भगवान का गर्भ गृह स्थान है. उनके द्वारा दायर 15 अलग-अलग वाद में मुख्य मांग यह है कि समझौते के तहत शाही ईदगाह को दी गई जमीन वापस मिलनी चाहिए.
हिन्दू पक्ष करी तरफ से याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मन्दिर को तोड़कर करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है. ईदगाह की पूरी जमीन अधिग्रहण कर मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है.