Delhi Violence 2020: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में 4 साल पहले फरवरी 2020 में दंगा हुआ था. जिसमें पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया था. अब इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोर्ट ने शाहरुख समेत इन लोगों को किया बरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयान और सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं. वहीं, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख को भी कोर्ट ने बरी कर दी है. लंबी सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शाहरुख , मोहम्मद शाहनवाज उर्फ ​​शानू,  राशिद उर्फ ​​राजा, आजाद, मोहम्मद शोएब उर्फ ​​छुटवा, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैजल, राशिद उर्फ ​​मोनू और मोहम्मद ताहिर को बरी कर दिया.


क्या है पूरा मामला साल 
2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 से 25 फरवरी के बीच मुस्लिम महिलाएं CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेट्स कर रही थी. तभी कुछ लोगों ने वहां हमला कर दिया था. जिसके बाद इलाके में दंगा हो गया. इस मामले में दयालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मामला पिछले महीने 31 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश पर साढ़े 4 साल बाद सोमवार को दर्ज किया गया.


दिल्ली दंगों में कितने लोगों की जान गई
साल 2020 में 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में अब तक 760 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.


लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए www.zeesalaam.in पर क्लिक करें.